अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल पर स्टेट्स रिपोर्ट तलब, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन और जबलपुर नगर निगम को जारी किए नोटिस

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अलग-अलग स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन व जबलपुर नगर निगम प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

Sep 6, 2024 - 16:55
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अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल पर स्टेट्स रिपोर्ट तलब, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन और जबलपुर नगर निगम को जारी किए नोटिस
Status report summoned on illegal hoardings and unipoles, Madhya Pradesh High Court issued notices to Jabalpur District Administration and Jabalpur Municipal Corporation

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अलग-अलग स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन व जबलपुर नगर निगम प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एक जनहित याचिका दायर कर अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाने को चुनौती दी गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर जबलपुर व नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पहले यूनिपोल व होर्डिंग लगाने के नियम नहीं थे। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसके बाद वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम बनाए गए। इन नियमों के अनुसार जहां फुटपाथ मौजूद नहीं है, वहाँ पर मौजूदा सड़क के किनारे 3 मीटर के दायरे में यूनिपोल या होर्डिंग्स लगाने अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाँ पर फुटपाथ हैं, वहाँ पर फुटपाथ के किनारे से 3 मीटर के दायरे में यूनिपोल नहीं लगाए जा सकेंगे। सड़क के मध्य और फुटपाथों पर यूनिपोल और होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे। उन मोड़ वाले मार्गों पर जहाँ से दूर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते वहाँ पर भी यूनिपोल लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। याचिका में कहा गया कि शहर में अधिकांश जगह यूनिपोल लगाने में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।