सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के दिये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट रोकने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित या साझा किए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें Amazon Prime Video, Netflix, ULLU, ALTT जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताई गई थी।
करना चाहिए राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण का गठन-
सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास भी सामाजिक जिम्मेदारी है और जब इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई हो रही हो, तो उन्हें भी उसमें भाग लेना चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई कि एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (NCC) का गठन कर इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण किया जाए, ताकि इंटरनेट के माध्यम से फैल रही अश्लीलता पर रोक लग सके।
केंद्र सरकार ने पहले से ही इस दिशा में कुछ नियम लागू किए हैं और कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इन्हें और सख्त किया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र की इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वह न तो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहती है और न ही खुद कोई नियंत्रण लागू करना चाहती है।
यह मामला पहला नहीं है जब OTT और सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सवाल उठाए गए हों। I&B मंत्रालय पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, जो केवल OTT ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होते हैं।