सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार, गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक

यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में किए गए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी की।

Feb 18, 2025 - 17:07
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार, गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक
Supreme Court reprimands YouTuber Ranveer Allahabadia, grants interim stay on arrest

यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में किए गए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी की, और कहा कि इस तरह की भाषा से न केवल उनके माता-पिता और बहनें शर्मिंदा होंगी, बल्कि पूरा समाज भी शर्मिंदा होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इसे विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि इस प्रकार के बयान समाज में गंदगी फैलाने का कारण बनते हैं।

विदेश जाने पर लगाई रोक-

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी और साथ ही एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक का आदेश दिया। कोर्ट ने रणवीर को निर्देश दिया कि वह जांच में पूरा सहयोग करें और विदेश जाने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट सरेंडर करवा लिया। इसके अलावा, कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि रणवीर को फिलहाल ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि यह बयान सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए दिया गया है, तो इससे अन्य लोग भी इसी तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जिससे समाज में और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अश्लीलता है और इसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समाज के प्रति अपने शब्दों और आचरण से उसे हल्के में ले। रणवीर इलाहाबादिया की इस हरकत पर केंद्र सरकार से भी सवाल किए गए, जिनमें पूछा गया कि क्या यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र कोई कदम उठाएगा।