हाईकोर्ट में ओबीसी प्रकरणों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण से संबंधित नौ प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह जानकारी ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने दी।

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण से संबंधित नौ प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह जानकारी ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने दी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका व न्यायमूर्ति उज्जवल भूयन की युगलपीठ ने सभी ट्रांसफर याचिकाओं की अगली सुनवाई 14 फरवरी को नियत की है। दरअसल, इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण विषयक 13 मामलों में अंतरिम स्थगनादेश पारित किया था। मध्य प्रदेश शासन ने 70 से अधिक ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। कुछ याचिकाएं हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी हैं, जबकि कुछ मामलों को वापस ले लिया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के संगठनों तथा ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियो की ओर से पहले ही इस सिलसिले में कैवियट दायर कर दी गई है। ऐसा इसलिए ताकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम ओबीसी वर्ग को सुनवाई का अवसर मुहैया कराया जाए। यह मामला मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बावजूद 14 प्रतिशत का लाभ देने और 13 प्रतिशत पद होल्ड किए जाने के रवैये को लेकर लंबे समय से जारी असंतोष से जुड़ा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लाभ को बाधित करने वाली यूथ फार इक्वालिटी की जनहित याचिका निरस्त कर दी थी।