हेलमेट निर्माता और विक्रेताओं पर कार्रवाई करें
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने घटिया हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के सीधे कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा है कि कलेक्टर अपनी निगरानी में सड़क किनारे या दुकानों में हेलमेट की गुणवत्ता की जांच कराएं
- हेलमेट निर्माता और विक्रेताओं पर कार्रवाई करें
- केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का फरमान, घटिया हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने कलेक्टरों को निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने घटिया हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के सीधे कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा है कि कलेक्टर अपनी निगरानी में सड़क किनारे या दुकानों में हेलमेट की गुणवत्ता की जांच कराएं। जिसमें अमानक हेलमेट मिलने पर विक्रेता के साथ निर्माता पर भी कार्रवाई करे। दोपहिया वाहन चालकों के लिए मानक गुणवत्ता का हेलमेट अत्यंत जरूरी है। अमानक, गैर-आईएसआई हेलमेट का निर्माण जीवन की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता के हों। यह अभियान बाजार से असुरक्षित हेलमेट को हटाने और उपभोक्ताओं को बीआईएस-प्रमाणित उत्पादों के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण है।
बाइक चालकों को हेमलेट पहनना अनिवार्य
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून 2021 से हेलमेट की गुणवत्ता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अमानक हेलमेट निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते हैं और आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। जिससे उन्हें पहनने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जिला अधिकारियों से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने को कहा है। इस अभियान में जिला पुलिस का भी सहयोग लिया जाए।
सड़क किनारे बिकते हैं घटिया हेलमेट!
भारत सरकार की उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे ने सभी जिलाधीशों को लिखे पत्र में कहा है कि सड़क किनारे अमानक हेलमेट बेचे जा रहे हैं। यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतों का कारण बनता है। सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के बिना काम करने वाले या नकली आईएसआई मार्क का उपयोग करने वाले निर्माताओं के साथ इन अमानक उत्पादों को अनजान उपभोक्ताओं को बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश रिए हैं। हेलमेट निर्माता कंपनी के पास लाइसेंस हैं या नहीं इसकी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर भी है।