न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आग का मामला,नोटशीट न देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त 2022 को हुए अग्निकांड से सम्बंधित एक याचिका पर मप्र राज्य सूचना आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। आयोग ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार करते हुए नोटशीट को गोपनीय दस्तावेज माना था। इस मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Nov 8, 2024 - 12:19
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न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आग का मामला,नोटशीट न देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
The High Court issued a notice to the Chief Information Commissioner and sought a reply

जबलपुर के दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्निकांड के मामले मे जबलपुर निवासी अधिवक्ता विशाल बघेल ने लोक स्वास्थ्य विभाग (Public Health Department) मंत्रालय में आरटीआई दाखिल कर घटना की जांच रिपोर्ट और सभी कार्रवाई की नोटशीट मांगी। इस आरटीआई (RTI) आवेदन और प्रथम अपील पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई थी।

राज्य सूचना आयोग ने 15 अक्टूबर को द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान विभाग को आदेश दिए की अग्निकांड की घटना की जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाए, लेकिन आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा जो नोटशीट चाही गई है, वो गोपनीय दस्तावेज की श्रेणी में आती है। इसे दिया जाना लोकहित में उचित नहीं है। अधिवक्ता विशाल बघेल ने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

क्या था पूरा मामला 

जबलपुर के दमोहनाका मे स्थित न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (hospital) में 1 अगस्त 2022 को भीषण आग लगने से कई मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अस्पताल को लाइसेंस जारी करने में अनियमितता भी उजागर हुई जिस पर राज्य शासन द्वारा संभागायुक्त की अध्यक्षता में  जांच कमेटी गठित कर कराई गई। लेकिन अभी तक इस मामले मे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।