सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का फैसला रखा बरकरार, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि यह मामला हाई-प्रोफाइल पृष्ठभूमि से जुड़ा है। 2020 में, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
यह तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच के लिए पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का लुक आउट सर्कुलर रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। साथ ही सीबीआई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई।
सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी-
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए इतनी ये तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इस पर यकीनन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकी समाज में गहरी जड़ें है। सीबीआई अगर जुर्माना और कुछ कड़ी टिप्पणियां लेना चाहती है तो मामले में बहस करें। जस्टिस के वी विश्वनाथन ने हैरानी जताई कि सीबीआई इस सबके लिए जारी करती है।
फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता की याचिका पर सीबीआई का लुक आउट सर्कुलर रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। सीबीआई ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले मे लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।