सरकार की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं, सुनवाई टालनी पड़ी

हाईकोर्ट में मनमानी फीस वसूली व फर्जी पुस्तक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को संतोषजनक न पाते हुए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नए सिरे से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए।

Nov 12, 2024 - 15:38
 4
सरकार की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं, सुनवाई टालनी पड़ी
The government's report was not satisfactory, the hearing had to be postponed

हाईकोर्ट ने मनमानी फीस वसूली व फर्जी पुस्तक मामले में नए सिरे से रिपोर्ट पेश करने दिए निर्देश

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

हाईकोर्ट में मनमानी फीस वसूली व फर्जी पुस्तक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को संतोषजनक न पाते हुए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नए सिरे से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए। इस पर सरकार की ओर से समय दिए जाने पर बल दिया गया। कोर्ट ने यह मांग नामंजूर करते हुए बुधवार को फिर से सुनवाई तिथि निर्धारित कर दी। 

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निजी स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध क्या अपराध बनता है, इस सिलसिले में सरकार की ओर से ठोस रिपोर्ट की प्रस्तुति सुनिश्चित की जाए। यह मामला रायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिटिल किंगडम, स्माल वंडर्स, नचिकेता हायर सेकंडरी स्कूल, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल सहित अन्य निजी स्कूल प्रबंधन की ओर दायर अपील से संबंधित है। जिसमें कहा गयाा है कि पूर्व में कई स्कूलों प्रबंधनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्राधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।