ये कॉफी शॉप नहीं, सुप्रीम कोर्ट है
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर भड़क उठे। दरअसल, वकील की भाषा से सीजेआई इस कद नाराज हुए कि वकील को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं सुप्रीम कोर्ट है।
वकील के शब्दों पर भड़के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा...
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर भड़क उठे। दरअसल, वकील की भाषा से सीजेआई इस कद नाराज हुए कि वकील को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं सुप्रीम कोर्ट है। जानकारी के मुताबिक,सुनवाई के दौरान वकील ने हां शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके चलते मुख्य न्यायाधीश खूब नाराज हुए।
जानिए पूरा मामला-
दरअसल, वकील द्वारा साल 2018 की याचिका पेश की जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को प्रतिवादी बनाया हुआ था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरान होकर पूछा कि यह अनुच्छेद 32 की याचिका है? एक न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाते हुए आप एक याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। बता दें कि, अनुच्छेद 32 देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि जब उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर वकील ने कहा कि हां, हां इसमें तब के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को प्रतिवादी बनाया गया है। मुझे सुधारात्मक याचिका दायर करने को कहा गया था।
हां, हां सुनते ही मुख्य न्यायाधीश ने लगाई फटकार-
वकील कि दलील सुनते ही मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए और वकील को टोकते हुए कहा कि यह कोई कॉपी शॉप नहीं है, ये क्या है हां, हां...। मुझे इस शब्द से नफरत है। कोर्ट में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने कहा कि जस्टिस गोगोई इस अदालत के पूर्व जज हैं और आप इस तरह से किसी जज के खिलाफ याचिका दायर कर ये मांग नहीं कर सकते कि इसकी आंतरिक जांच की जाए क्योंकि इससे पहली बेंच ने आपकी याचिका स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेगा। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता से याचिका में जस्टिस गोगोई नाम को हटाने के निर्देश दिए क्योंकि जस्टिस गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य हैं।