फीस नहीं लौटाने पर जबलपुर के तीन स्कूलों पर कसा शिकंजा

एमपी के जबलपुर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों से फीस के रूप में वसूले गये करोड़ों रुपये की वसूली के लिए जबलपुर जिला प्रशासन जल्दी ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी कर रहा है।

Jan 3, 2025 - 17:06
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फीस नहीं लौटाने पर जबलपुर के तीन स्कूलों पर कसा शिकंजा
Three schools in Jabalpur were clamped down on for not returning the fees

जल्द जारी होंगे अंतिम नोटिस, स्कूल संपत्ति होगी कुर्क 

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। एमपी के जबलपुर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों से फीस के रूप में वसूले गये करोड़ों रुपये की वसूली के लिए जबलपुर जिला प्रशासन जल्दी ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी कर रहा है। फीस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि स्कूल अवैध करार दी गयी फीस की राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर रकम जुटाई जाएगी। गुरुवार को जिला प्रशासन की एक और कार्रवाई से मामला सुर्खियों में आ गया है।  

तीन स्कूलों ने 34 करोड़ की अवैध फीस वसूली

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार तीनों निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 47 हजार 904 विद्यार्थियों से 33 करोड़ 78 लाख रुपए फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गए थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने अमान्य करने की यह कार्रवाई अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जाँच उपरांत की है।

इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रुपए की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। स्कूल प्रबंधकों को शास्ति की राशि 30 दिन के अंदर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

किस स्कूल की कितनी फीस अवैध

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जाँच के बाद नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 10 हजार 865 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 5 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि, स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन को 18 हजार 541 विद्यार्थियों से 12 करोड़ 02 लाख रुपए की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि एवं सेंट जोसफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी के प्रबंधन को 18 हजार 498 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 15 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं। जिला समिति के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में इन स्कूलों के प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी तरह से वापस की जाए जिस तरह से फीस प्राप्त की गई थी।

Matloob Ansari मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ताल्लुक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पत्रकारिता की डिग्री बीजेसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) के बाद स्थानीय दैनिक अखबारों के साथ करियर की शुरुआत की। कई रीजनल, लोकल न्यूज चैनलों के बाद जागरण ग्रुप के नईदुनिया जबलपुर पहुंचे। इसके बाद अग्निबाण जबलपुर में बतौर समाचार सम्पादक कार्य किया। वर्तमान में द त्रिकाल डिजीटल मीडिया में बतौर समाचार सम्पादक सेवाएं जारी हैं।