भोपाल: प्रदेश में पहली बार ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई गई

पांच साल की बच्ची के रेप के मामले में आरोपी अतुल निहार को ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई गई। मध्यप्रदेश में पहली बार इस तरह की सजा सुनाई गई है। यह सजा भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत सुनाई गई है। कोर्ट ने अतुल की मां और बहन को इस जुर्म में शामिल रहने के लिए दो-दो साल की सजा सुनाई है।

Mar 19, 2025 - 13:43
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भोपाल:  प्रदेश में पहली बार ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई गई
Triple death sentence awarded for the first time in the state

पांच साल की बच्ची के रेप के मामले में आरोपी अतुल निहार को ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई गई। मध्यप्रदेश में पहली बार इस तरह की सजा सुनाई गई है। यह सजा भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत सुनाई गई है। कोर्ट ने अतुल की मां और बहन को इस जुर्म में शामिल रहने के लिए दो-दो साल की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची से रेप का यह मामला 24 सितंबर 2024 को भोपाल के शाहजहांनाबाद का है। जिसका फैसला 18 मार्च 2025 को आया है। 

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम बच्चों को ऐसा समाज नहीं दे सकते, जहां वे सुरक्षित महसूस करें, तो सभ्य समाज की कल्पना करना मुश्किल है। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी भी की कि यदि मृत्युदंड से भी कोई अधिक सजा होती, तो अभियुक्त उसे पाने का हकदार होता।

ट्रिपल फांसी के साथ अन्य सजाएं भी हैं शामिल 


आरोपी अतुल निहार को ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दो धाराओं में उम्र कैद और दो धाराओं में 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अतुल ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चाकू से वार किए और उसके विरोध करने पर उसके शरीर के कई अंगों पर चाकू से मारा। बच्ची के शव को प्लानिंग के साथ ठिकाने लगाने का प्रयास किया। 

22 लोगों की गवाही हुई


इस पूरे मामले में 22 लोगों की गवाही हुई। अतुल ने फिर अपना जुर्म कबूल किया। अतुल के घर से बच्ची के खून से सने कपड़े और चाकू को बरामद किया गया। डीएनए टेस्ट में भी अतुल दोषी पाया गया। मां और बहन ने भी इस अपराध को छुपाने में अतुल की मदद की और साक्ष्यों को छुपाया। अतुल एक क्रूर और अपराधिक प्रवत्ति का व्यक्ति है। इसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। जिसके चलते इसे यह सजा सुनाई गई है।