EWS को अनारक्षित वर्ग में किस नियम के तहत बदला-हाईकोर्ट
ईडब्ल्यूएस वर्ग के शिक्षकों को अनारक्षित वर्ग में बदले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) ने सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
ईडब्ल्यूएस वर्ग के शिक्षकों को अनारक्षित वर्ग में बदले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) ने सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary, School Education Department) व आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय (Commissioner Directorate of Public Instruction) को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर याचिका में आरोप है कि कमिश्नर डीपीआई द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की संयुक्त काउंसलिंग करके व्यापक रूप से अनियमिताए की गईं है जिससे व्यथित शिक्षकों को हाईकोर्ट की शरण के अलावा अन्य कोई बिकल्प नहीं है।
आवेदकों का आरोप है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके शिक्षकों की पदस्थापनाएं जनजाति कार्य विभाग के तहत मंडला में की गईं, जबकि याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया, जो अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।