विरासत टैक्स को समझें, अमेरिका में कैसे लगता है
कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर जारी विवाद के बीच पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तर्ज पर विरासत टैक्स लगाने की वकालत की है। दरअसल विरासत टैक्स किसी व्यक्ति को विरासत में मिली सम्पत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह व्यवस्था अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है।
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स लगाने की वकालत पर मचा बवाल
कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर जारी विवाद के बीच पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तर्ज पर विरासत टैक्स लगाने की वकालत की है। दरअसल विरासत टैक्स किसी व्यक्ति को विरासत में मिली सम्पत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह व्यवस्था अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है।
लोकसभा चुनाव अपने दूसरे चरफ की तरफ बढ़ रहा है और देश का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा हर तरीके से अटैक कर रही है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की सम्पत्ति छीनकर बंदरबांट करेगी। अभी विवाद थमा भी नहीं था कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स की वकालत कर एक नई बहस छेड़ दी है। पित्रोदा के बयान के बाद भाजपा ने आरोप लगाया है रि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। भाजपा अपने मजबूत आईटी सेल के जरिए कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रही है कि हमारी मेहनत से बनाई सम्पत्ति का आधा हिस्सा छीन लिया जाएगा।
क्या कहा था सैम पित्रोदा ने...
इंजियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर है और जह वह मर जाता है तो वह केवल 45 प्रतिशत ही अपने बच्चों को दे सकता है। 55 प्रतिशत सरकार ले लेती है। ये अनोखा नियम है। इस नियम के मुताबिक आपने अपनी पीढ़ी में सम्पत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी सम्पत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। हालांकि पूरी नहीं, आधी ही. ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत में आपके पास ऐसा नियम नहीं है। अगर किसी की सम्पत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है, तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ भी नहीं। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। पित्रोदा ने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है। कांगेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी, जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा।
अमेरिका की विरासत टैक्स व्यवस्था क्या है-
विरासत टैक्स एक व्यक्ति द्वारा विरासत के हिस्से के रूप में मिली सम्पत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह राज्य द्वारा लगाई जाने वाली टैक्स व्यवस्था है। अमेरिका की विरासत कर या इनहेरिटेंस टैक्स व्यवस्था उस धन, सम्पत्ति पर लगती है जिसे कोई व्यक्ति मरने के बाद दूसरों के लिए छोड़ देता है। जिसे सम्पत्ति मिलती है उसे ही विरासत टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि इस टैक्स व्यवस्था को लागू करने में कई कारकों की अहम भूमिका होती है। ये कारक निर्धारित करते हैं कि कितना टैक्स भुगतान किया जाना चाहिए और मृतक कहां रहता था, सम्पत्ति पाने वाले के साथ उसके रिश्ते कैसे थे। हालांकि अमेरिका में विरासत टैक्स की व्यवस्था केन्द्र स्तर पर नहीं लागू किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य और कोलंबिया जिला शामिल है। लेकिन विरासत टैक्स वाली व्यवस्था महज 6 राज्यों में ही लागू है।
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम-
अमेरिका में विरासत टैक्स कितना है और इसे किसेे भुगतान करना है। इसके बारे में हर राज्य के अपने-अपने नियम-कायदे हैं। आयोवा राज्य में विरासत कर 1 से 4 फीसदी तक होता है। नियम के अनुसार, पति-पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी और परदादा, पोते-पोतियां और पर-पोते-पोते को छूट है। इसके अलावा, 500 अमेरिकी डॉलर तक की चैरिटी की छूट भी मिलती है।